जन-धन से जन सुरक्षा | महत्वपूर्ण योजना | SARKARI YOJANA |सरकारी योजना


                 जन-धन से जन सुरक्षा

सभी भारतियों विशेष रूप से गरीबों तथा वंचितों के लिए सर्व-व्या्पी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सृजित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 9 मई, 2015 को बीमा तथा पेंशन क्षेत्रों में तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया था।


https://www.jansuraksha.gov.in/


प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

योजना का विवरण


पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता आवरण प्रदान करती है। यह एक साल का कवर होगा, जिसे प्रति वर्ष नवीनीकृत किया जा सकता है। इस योजना को सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियाँ (पीएसजीआईसी) और अन्य साधारण बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रस्तुत /प्रशासित किया जाएगा जो आवश्यक अनुमोदन के साथ समान शर्तों पर उत्पाद की पेशकश करने के लिए इच्छुक हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों/डाकघरों के साथ गठजोड़ करते हैं। भागीदार बैंक/डाकघर अपने ग्राहकों हेतु योजना को लागू करने के लिए ऐसी किसी भी बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।


आवरण का क्षेत्र भागीदार बैंकों/ डाकघरों में 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाताधारक शामिल होने के पात्र होंगे। एक या अलग-अलग बैंकों/डाकघरों में एक से अधिक बैंक/डाकघर खातों के मामले में, व्यक्ति केवल एक बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा। आधार बैंक/डाकघर खाते के लिए प्राथमिक केवाईसी होगा।


नामांकन का तरीका/अवधि: आवरण 1 जून से 31 मई तक की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्रों पर नामित बैंक/डाकघर खाते से ऑटो डेबिट में शामिल होने/भुगतान करने के विकल्प की आवश्यकता होगी जो प्रतिवर्ष 31 मई तक दिया जाता है। पूर्ण वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर बाद में शामिल होना संभव होगा। हालांकि, आवेदक नामांकन / ऑटो-डेबिट के लिए अनिश्चित/लंबा विकल्प दे सकते हैं, बशर्ते कि पिछले अनुभव के आधार पर संशोधित शर्तों के साथ योजना को जारी रखा जाए किसी भी समय योजना से बाहर निकलने वाले व्यक्ति भविष्य के वर्षों में उपरोक्त तरीके से योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं। प्रतिवर्ष पात्र श्रेणी में नए प्रवेशकर्ता या वर्तमान में पात्र व्यक्ति जो पहले शामिल नहीं हुए थे, भविष्य के वर्षों में शामिल होने में सक्षम होंगे, बशर्ते योजना जारी रहे।

लाभ तालिका


बीमाराशि


मृत्यु


रुपए दो लाख


रुपए दो लाख


ए


बी दोनों आँखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की हानि अथवा एक आँख की दृष्टि की हानि और एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि


सी एक आँख की पूर्ण और अपूरणीय उपयोग की हानि


क्षति या एक हाथ


या एक


पैर


रुपए एक लाख


प्रीमियमः रु. 20/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष योजना के अंतर्गत 1 जून को या उससे पहले प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि हेतु एक मुश्त 'ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक / डाकघर खाते से प्रीमियम काटा जाएगा। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां ऑटो डेबिट 1 जून के बाद होता है, आवरण बैंक / डाकघर द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा। वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी।


पात्रता शर्तें: भागीदार को डाकघरों के व्यक्तिगत खाताधारक जो 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट आयु) के. जो उपरोक्तानुसार शामिल होते हैं / ऑटो-डेबिट करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, इस योजना में नामांकित होंगे ।


मास्टर पॉलिसी धारक भाग लेने वाले ग्राहकों की ओर से भागीदार बैंक/कपर मास्टर पोलिसी धारक होगा आगीदार बैंकों के परामर्श से संबंधित साधारण बीमा कंपनी द्वारा एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है।

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट

https://www.jansuraksha.gov.in/

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